पांच को पहले ही मिल चुकी बेल
दुर्ग : न्यूज़ 36 : जेवरा-सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम समोदा में अफीम की खेती के मामले में भाजपा नेता और बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विनायक ताम्रकार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले चार अन्य सुनील देवासी, रणछोड़ राम, मदरूपा राम और सुखाराम विश्नोई को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इधर दुर्ग कोर्ट में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश पुरुषोत्तम सिंह मरकाम के न्यायालय में आरोप तय किए जा चुके हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए अगली तारीख 9 सितंबर को होनी है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार, विकास विश्नोई, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर, छोटू राम विश्नोई, रणछोड़ राम, सुनील देवासी, मदरूपा राम और सुखाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने घटना स्थल से 14,30,100 नग अफीम के पौधे जब्त किए थे, जिसकी कीमत करीब 7.88 करोड़ रुपए आंकी गई है। करीब 5 एकड़ में खेती की जा रही थी।
इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों ने अफीम के पौधों से तैयार अन्य मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने अफीम के फल में चीरा लगाने वाला चाकू, बैंक रिकॉर्ड, एटीएम, पैनकार्ड, हिसाब-किताब के दस्तावेज, मोबाइल, डोडा, दो ट्रैक्टर, दो जेसीबी, एक हार्वेस्टर, दो मोटरसाइकिल, दो समर्सिबल पंप, सीसीटीवी कैमरा, सोलर प्लेट, मिक्सी, न्यू जय अंब बाइडिंग एंड ट्रेडिंग का चालान, ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीन सहित अन्य दस्तावेजों की जब्ती प्रस्तुत की है। सरकारी वकील सूरज शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने विनायक ताम्रकार को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने एफआईआर निरस्त करने के लिए भी आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
