दुर्ग : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना में वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट के प्रावधानों में संशोधन की मांग उठी है।
छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन (अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ) के प्रांताध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ-दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के नाम ज्ञापन कलेक्टर दुर्ग को सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि अधिसूचना की अनुसूची कण्डिका (1)(द) में 100% छूट के लिए आयु सीमा 80 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित है, जिसे घटाकर 70 वर्ष या उससे अधिक किया जाए।
यादव ने तर्क दिया कि 70 वर्ष के बाद अधिकांश बुजुर्गों को हृदय रोग, मधुमेह, गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जिला मुख्यालयों और बड़े अस्पतालों की नियमित यात्रा करनी पड़ती है। 80 वर्ष की सीमा होने से 70 से 80 वर्ष के हजारों जरूरतमंद बुजुर्ग इस योजना से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कल्याणकारी राज्य है, बुजुर्गों को संध्याकाल में आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा देना शासन का नैतिक दायित्व है।
80 की जगह 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मिले बस यात्रा में 100% निःशुल्क छूट : भानु प्रताप यादव
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