रायपुर : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी जीत। अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला की कानूनी लड़ाई रंग लाई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया (अध्यक्ष) और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की पीठ ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।
आयोग ने जिला आयोग के 22 अप्रैल 2026 के उस आदेश की पुष्टि कर दी है, जिसमें मॉल में आने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करते हुए निःशुल्क पार्किंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
राज्यव्यापी प्रभाव
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य आयोग प्रदेश का सर्वोच्च अपीलीय उपभोक्ता मंच है। यह निर्णय प्रदेश के सभी जिला आयोगों के लिए बाध्यकारी होगा। इसका अर्थ है कि अब पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी मॉल द्वारा मनमाना पार्किंग शुल्क वसूलना गैरकानूनी माना जाएगा और उपभोक्ता इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकेंगे।
