करोड़ों के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा
भिलाई : न्यूज 36 : साइबर ठगी के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए दुर्ग पुलिस ने 14 म्यूल बैंक खाताधारकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड अन्य लोगों को उपलब्ध करााग् थे। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से हासिल रकम के लेन-देन में किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार संबंधित खातों में करोड़ों रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन मिले हैं।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराध और म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना नेवई, थाना छावनी और एसीसीयू की टीम ने बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में थाना नेवई क्षेत्र से जुड़े 11 और थाना छावनी क्षेत्र से जुड़े 3 खाताधारकों, कुल 14 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
₹2 हजार से ₹15 हजार तक कमीशन का लालच
जांच में पता चला कि कुछ खाताधारकों ने करीब 2 हजार से 15 हजार रुपये तक के कमीशन/प्रतिफल के बदले अपने बैंक खाते अथवा उनसे जुड़े बैंकिंग साधन दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध कराए थे। इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर उसका लेन-देन किया जाता था।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, बैंक खातों के ट्रांजेक्शन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है।
ऐसे चलता था म्यूल अकाउंट का खेल
पुलिस के मुताबिक आरोपी कमीशन के लालच में अपने या अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। इसके साथ ही पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड भी उपलब्ध कराए जाते थे। साइबर अपराधी इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने और उसे अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करने के लिए करते थे।
नेवई के 11 और छावनी के 3 आरोपी
थाना नेवई में कार्रवाई किए गए आरोपी: कार्तिक बाग, बबलू शाह, बलवंत सिंह, समीर साहनी, चन्द्रप्रकाश पाठक, यतेन्द्र धनकर, गुरजीत सिंह रंधावा, राकेश सेन, राकेश देवांगन, फैजल खान और रीता कुमारी।
थाना छावनी में कार्रवाई किए गए आरोपी: रवि भारती, रविन्द्र साहू और सुजीत सिंह।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन एवं अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।
BNS की धाराओं के तहत कार्रवाई
मामले में थाना छावनी के अपराध क्रमांक 626/2026 तथा थाना नेवई के अपराध क्रमांक 306/2026 में धारा 318(2), 318(3) एवं 317 (4) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों को आगाह किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या मोबाइल सिम इस्तेमाल के लिए उपलब्ध न कराएं। इनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में होने पर खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है।
पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को संदेह है कि उसके बैंक खाते या बैंकिंग साधनों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, तो तत्काल संबंधित बैंक, नजदीकी पुलिस थाना या साइबर अपराध संबंधी आधिकारिक माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं।
