दुर्ग : न्यूज़ 36 : अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित बजरंग, कांप्लेक्स के समृद्धि ज्वेलर्स संचालक सुरेंद्र सोनी की हत्या और लूट के मामले में अपर सत्र न्यायधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 अक्टूबर 2022 को आरोपियों ने दुकान में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूटने के बाद गोली मारकर सुरेंद्र सोनी की हत्या कर दी थी। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी तनिष्क सोनी ने पुलिस को बताया कि घटना के समय उसके पिता दुकान में अकेले थे। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे तनिष्क ने मोबाइल से दुकान का सीसीटीवी फुटेज देखा। इसमें दो युवक सुरेंद्र सोनी से अंगूठियां देखते नजर आए। कुछ देर बाद दोबारा फुटेज देखने पर दोनों युवक काउंटर के अंदर घुसकर लाकर से सामान निकालते दिखाई दिए। सुरेंद्र दुकान में नजर नहीं आए।
तनिष्क तत्काल दुकान पहुंचा। उसने तीन लोगों को बाइक से जाते देखा। दुकान के अंदर पहुंचने पर उसके पिता काउंटर के नीचे लहूलुहान हालत में पड़े मिले। घायल सुरेंद्र को रायपुर के ओम अस्पताल और फिर मेकाहारा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आरोपी में अनुपम उर्फ अभिषेक कुमार बैकुंठपुर वैशाली (बिहार), सौरभ कुमार सिंह गया (बिहार), आलोक कुमार यादव छपरा (बिहार), और अभय कुमार भारती (21) निवासी ग्राम बाम्हनिया, थाना घानापुर, जिला चंदौली (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।
