दुर्ग : न्यूज़ 36 : स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूल बस चालक के खिलाफ यातायात पुलिस दुर्ग की कार्रवाई के बाद न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। शराब के नशे में स्कूल बस चलाते पकडे गए चालक को न्यायालय ने 3 दिवस के
साधारण कारावास और कुल ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चालक को 40 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 7 सितंबर 2026 को स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान गोपीराम विश्वकर्मा को KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 शराब के नशे में चलाते पाया गया। पुलिस ने तत्काल बस को जप्त कर चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत चालक को 3 दिवस साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड तथा धारा 184 के तहत ₹5,000 अर्थदंड से दंडित किया। इस तरह कुल ₹15,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
अर्थदंड जमा नहीं करने पर धारा 185 के तहत 30 दिवस और धारा 184 के तहत 10 दिवस, यानी कुल 40 दिवस अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को भी भेजी रिपोर्ट
यातायात पुलिस ने चालक द्वारा शराब के नशे में स्कूल बस चलाने के मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए स्कूल प्रबंधन को भी पत्र प्रेषित किया गया है।
यातायात पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बसों तथा चालकों की नियमित जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित चालक के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने स्कूल बस चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाएं। स्कूल बस चालक निर्धारित सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों का पालन करते हुए पूरी जिम्मेदारी एवं सतर्कता से वाहन चलाएं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
