55 लाख में हुआ था सौदा, 9 चेक से लिए थे 50 लाख; सुपेला पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर भेजा न्यायिक रिमांड पर
भिलाई : न्यूज़ 36 : मकान बेचने का इकरार कर खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में सुपेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान इन्द्रजीत सिंह (41 वर्ष), निवासी कैलाश नगर, थाना जामुल, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह एवं शिवशंकर यादव ने थाना सुपेला में आवेदन देकर शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25 के मकान का आरोपी इन्द्रजीत सिंह के साथ 26 नवंबर 2024 को 55 लाख रुपये में क्रय-विक्रय का सौदा हुआ था।
सौदे के तहत आवेदकगण ने 26 और 27 नवंबर 2024 को कुल 9 चेकों के माध्यम से 50 लाख रुपये एडवांस के रूप में आरोपी को दिए थे। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था।
44.26 लाख रुपये में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया मकान
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने पूर्व में इकरारनामा होने के बावजूद उक्त मकान को 17 अप्रैल 2026 को विशाल सिंह के नाम 44.26 लाख रुपये में बेच दिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने मूल विक्रय विलेख के गुम होने की रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2025 को थाना छावनी में दर्ज कराई थी।
सुपेला पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मूल विक्रय इकरारनामा सहित संबंधित दस्तावेज जब्त किए। पूछताछ में आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से 50 लाख रुपये प्राप्त करने और बाद में संपत्ति दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्राप्त रकम को ग्राम हथखोज स्थित अपनी लोहे के बोल्ट एवं लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करने की जानकारी दी।
धारा 318(4) के तहत कार्रवाई
विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 1253/2026, थाना सुपेला में धारा 318 (4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विवेचना में सामने आई अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले में नोटराइज्ड विक्रय इकरारनामा का मूल दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए हैं।
पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि, मकान अथवा अन्य अचल संपत्ति खरीदने से पहले स्वामित्व, संबंधित दस्तावेज और पूर्व में किए गए विक्रय अथवा इकरार की विधिवत जांच करें। बड़ी धनराशि के लेन-देन में भुगतान और दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
