Tuesday, September 29, 2026

BSP कर्मी के कार को पीछे से मारी टक्कर, विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने दी धमकी

दुर्ग : न्यूज़ 36 : पुलगांव थाना क्षेत्र में रोड रेज का गंभीर मामला सामने आया है। बीएसपी कर्मी और उनके परिवार के साथ कथित रूप से मारपीट, गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दुर्घटना के बाद कुछ लोगों ने महिला को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले जाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मीनाक्षी नगर, दुर्ग निवासी नवीन कुमार देशमुख ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 27 जून 2026 की रात करीब 10:30 बजे वह अपनी पत्नी दीपशिखा देशमुख और 8 वर्षीय पुत्री पावनी देशमुख के साथ कार क्रमांक CG 12 AG 4477 से बघेरा से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान टाटा मोटर्स के सामने पुलगांव के पास पीछे से आ रही क्रेटा कार क्रमांक CG 04 PJ 2129 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी।

टक्कर से उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद उन्होंने वाहन रोककर दुर्घटना के संबंध में पूछताछ की। आरोप है कि इसी दौरान क्रेटा कार में सवार लोगों के साथ अन्य वाहनों में पहुंचे कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर मारपीट की। घटना में नवीन देशमुख के हाथ, पैर और चेहरे पर चोटें आईं, जबकि उनकी पत्नी दीपशिखा देशमुख भी घायल हो गईं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना चलकर शिकायत करने की बात कहने पर कार क्रमांक CG 08 AM 7711 के चालक ने दीपशिखा देशमुख का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कार में बैठा लिया और थाना ले जाने की बात कहकर वाहन आगे बढ़ा दिया। बाद में उन्हें पुलगांव थाना जाने के बजाय राजनांदगांव की दिशा में ले जाया गया, जहां रास्ते में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां दी गईं।

प्रार्थी के अनुसार आरोपियों ने धमकी दी कि उन्हें राजनांदगांव ले जाकर गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा।घटना को आसपास मौजूद लोगों ने भी देखा और सुना।पुलगांव पुलिस ने नवीन कुमार देशमुख की शिकायत पर अपराध क्रमांक 603/2026 दर्ज कर लिया है।

मामले में क्रेटा कार क्रमांक CG 04 PJ 2129 के चालक एवं अन्य तथा कार क्रमांक CG 08 AM 7711 के चालक एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 184, 115(2), 281, 296, 3(5) एवं 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु कर दी गई है।

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