भिलाई : न्यूज़ 36 : BSP से कॉपर केबल चोरी करने की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। भिलाई भट्टी पुलिस ने CISF की सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 270 किलो स्क्रैप कॉपर केबल और फर्जी BSP कर्मचारी गेट पास बरामद किया गया है।
संदिग्ध कार का पीछा कर पकड़ा
जानकारी के अनुसार CISF मरोदा समवाय में पदस्थ निरीक्षक राहुल राय ने थाना भिलाई भट्टी में शिकायत दर्ज कराई कि 27 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे एलडी गैस चौक ड्यूटी पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की सेंट्रो कार क्रमांक CG 07 M 6392 संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी।
ड्यूटी पर तैनात बल सदस्य कृष्णा कुमार सिंह ने कार का पीछा किया और BF-7 के पास वाहन को रोक लिया। इसकी सूचना तत्काल ICCC कंट्रोल रूम को दी गई।
कार की सीट के नीचे बनाई गई थी गुप्त केविटी
मौके पर पहुंचे CISF की क्यूआरटी टीम और ड्यूटी ऑफिसर ने वाहन की तलाशी ली। जांच के दौरान कार की पिछली सीट के नीचे बनाई गई गुप्त केविटी से भारी मात्रा में स्क्रैप कॉपर केबल बरामद किया गया। बरामद कॉपर केबल का वजन करीब 270 किलोग्राम पाया गया।
फर्जी BSP गेट पास भी मिला
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आकाश कुमार सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ढांचा भवन खुर्द कुरुद भिलाई बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से प्रकाश सामतकर, वरिष्ठ तकनीशियन RED-1 BSP के नाम से जारी फर्जी BSP कर्मचारी गेट पास भी बरामद हुआ।
गेट पास पर आरोपी का खुद का फोटो और BSP का होलोग्राम लगा हुआ था, जिसका इस्तेमाल वह प्लांट में प्रवेश करने के लिए कर रहा था।
BSP की संपत्ति निकला कॉपर केबल
बरामद कॉपर केबल को BSP के महाप्रबंधक जीपी कुर्रे के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इसे BSP की संपत्ति के रूप में पहचानते हुए संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। जब्त कॉपर केबल की अनुमानित कीमत 1 लाख 62 हजार रुपये बताई गई है।
कार सहित लाखों का सामान जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से – 270 किलो स्क्रैप कॉपर केबल कीमत 1.62 लाख रुपये घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार कीमत लगभग 1 लाख रुपये जब्त किया है।
प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर चोरी का प्रयास
जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी गेट पास केजरिए BSP जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चोरी की नीयत से कॉपर केबल बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
भिलाई भट्टी पुलिस ने CISF निरीक्षक राहुल राय की रिपोर्ट पर आरोपी आकाश कुमार सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 0069/26 दर्ज किया है।
आरोपी पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 25, 26 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
