Thursday, April 2, 2026

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती, 82.66 लाख से ज्यादा का जुर्माना

17 यूनिट बंद करने के निर्देश

दुर्ग : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025 से अब तक विभित्र उल्लंघनों पर कुल 82.66 लाख रुपए से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। Maps

67 उद्योगों को नोटिस, 17 पर कड़ी कार्रवाई

मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनिता सांवत के अनुसार, उद्योगों से उत्सर्जन और दूषित जल निकासी के मामलों में 67 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों के विद्युत विच्छेदन और उत्पादन बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वायु और जल प्रदूषण पर विशेष निगरानी

उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईएसपी, बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर और इस्ट कलेक्टर जैसे उपकरणों का संचालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। वहीं जल प्रदूषण रोकने के लिए ईटीपी और न्यूट्रलाइजेशन टैंक की व्यवस्था पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।

58.11 लाख और 24.65 लाख का अलग-अलग जुर्माना

उत्सर्जन और दूषित जल निकासी के मामलों में 58,11,250 रुपए का जुर्माना खुले में कच्चा माल, उत्पाद और ठोस अपशिष्ट परिवहन करने पर 73 उद्योगों पर 24,65,000 रुपए की क्षतिपूर्ति

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों की नियमित निगरानी जारी है। किसी भी उद्योग द्वारा प्रदूषण फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने पर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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