Wednesday, March 25, 2026

मस्जिद में विवाद बना हिंसक, दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर FIR दर्ज

भिलाई : न्यूज़ 36 : भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर स्थित शेरे खुदा मस्जिद में ईद की नमाज के बाद चंदा संग्रह को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। घटना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जामुल पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

चंदा घोषणा के बाद शुरु हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, 21 मार्च को ईद की नमाज के बाद मस्जिद समिति द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी सालाना चंदा जमा करने की घोषणा की गई। इसी दौरान पूर्व इमाम मोहम्मद यहया और उनके समर्थकों ने चंदा संग्रह का विरोध किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

दोनों पक्षों में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के आरोप

समर सिद्धीकी की शिकायत के अनुसार, विरोध के दौरान मोहम्मद यहया, मुसाहिद रजा, आसिफ हुसैन उर्फ लाला कुरैशी और दानिश अली ने गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की और मारपीट की, जिसमें उनके पिता सहित अन्य लोगों को चोटें आईं।

वहीं, दूसरे पक्ष से मोहम्मद यहया ने शिकायत दर्ज कराई कि समर सिद्धीकी, शमीम सिद्धीकी, आयान सिद्धीकी और आमिर शेख ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उनके बेटे सहित अन्य लोगों को भी चोटें आईं।

पुराने विवाद की भी आई सामने वजह

बताया जा रहा है कि मस्जिद कमेटी, चंदे के हिसाब-किताब और अध्यक्ष पद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा है। मामला वक्फ बोर्ड और हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिससे तनाव बना हुआ था।

पुलिस ने दर्ज किए दो अलग-अलग मामले

जामुल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं। मोहम्मद समर सिंद्धीकी की रिपोर्ट पर से जामुल पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 0186/26 आरोपी मोहम्मद यहया, मुसाहिंद रजा, आसिफ हुसैन ऊर्फ लाला कुरेशी, दानिश अली

115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(3)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

जबकि मोहम्मद यहया उम्र 58 की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 0184/26 आरोपी समर सिद्धीकी, शमीम सिद्धीकी, आयान सिद्धीकी, आमिर शेख के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(3)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news