कलेक्टर से बिना अनुमति के फीस बढ़ा दी
पालकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की
भिलाई : न्यूज़ 36 : एसएनजी सेक्टर 4 द्वारा मनमानी तरीके से फीस वृद्धि करने पर स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा अधिकारी ने 4 लाख 80 हजार 210 रुपए का जुर्माना लगाया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन बीते कई साल से मनमानी तरीके से फीस वृद्धि कर रहा था। जिसकी शिकायत पालकों ने शिक्षा विभाग से की थी। शिकायत के बाद विभाग ने मामले की जांच की। जांच में पाया कि स्कूल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का पालन नहीं किया है। नियम के तहत फीस में यदि स्कूल प्रबंधन को बढ़ोतरी करना था, तो कलेक्टर से परमिशन लेना था। नियम के तहत फीस में बढ़ोतरी कर सकते थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने मनमाने तरीके से बढ़ोतरी की और पालकों से फीस की वसूली भी की है। जांच में इसकी पुष्टि हुई। ऐसे में शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 लाख 40 हजार 105 रुपए अधिक फीस के रूप में लिया जाना पाया है। इस फीस का दो गुणा 4 लाख 80 हजार 210 रुपए स्कूल प्रबंधन पर जुर्माना लगाया है। आदेश की कॉपी शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्य को भेज दी है। डीईओ ने अपने आदेश में लिखा है कि स्कूल प्रबंधन अपना प्रतिवेदन 12 मार्च तक कार्यालय में जमा करेंगे। जवाब असंतोषजनक रहा या प्रतिवेदन नहीं मिला तो सीधे एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
