भिलाई : न्यूज़ 36 : प्रिज्म कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महेकाखुर्द (उतई) में विद्यार्थियों से फीस वसूली कर संस्थान के खाते में जमा नहीं करने के मामले में न्यायालय के निर्देश पर थाना उतई में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। दुर्ग न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के आदेश पर थाना उतई में मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीया श्रीमती सीमा कश्यप, प्राचार्य, प्रिज्म कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार कॉलेज में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर सागर शर्मा एवं उनकी पत्नी श्रीमती गुरमीत कौर शर्मा ने सत्र 2023 एवं 2024 के दौरान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से कॉलेज फीस की राशि नगद एवं यूपीआई के माध्यम से वसूल की।

आरोप है कि कुल लगभग 3 लाख 45 हजार रुपये की राशि संस्था के खाते में जमा न कर अभियुक्तों ने अपने एवं परिजनों के खातों में रख ली।
शिकायत सामने आने पर कॉलेज स्तर पर गठित आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट 24 फरवरी 2025 में अभियुक्तगण को दोषी पाया गया। इसके पश्चात अभियुक्तों द्वारा आंशिक रूप से 1 लाख 95 हजार रुपये जमा किए गए, किंतु शेष राशि वापस नहीं की गई। मामले की शिकायत पहले थाना उतई एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग को भी दी गई थी, किंतु एफआईआर दर्ज नहीं होने पर प्रार्थीया ने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों, छात्रों के कथन, जांच समिति की रिपोर्ट एवं विधिक परीक्षण के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 एवं 3(5) के तहत संज्ञोय अपराध पाया। इसके बाद थाना प्रभारी उतई को अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करने के निर्देश दिए गए।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना उतई में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा प्रकरण की विवेचना जारी है।
