Sunday, January 25, 2026

साइबर ठगी करने वाले आरोपी को मिली सजा

दुर्ग : न्यूज़ 36 : ऑनलाइन छल करते हुए बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी में करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद रफीक को धारा 317(2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 13000 रुपए अर्थ दंड, धारा 61(2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 13000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन ने पैरवी की थी।
रायपुर नाका केजीएन मस्जिद के पास वार्ड नंबर 47 निवासी मोहम्मद रफीक ने 15 अगस्त 2024 एवं उसके आसपास पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन रोड के खाता में 25-25 हजार रुपए को प्रार्थी रुखसार खान एवं अन्य व्यक्ति से ऑनलाइन छल करते हुए प्राप्त राशि को अपने पास रखा था।

Oplus_16908288

आरोपी ने साइबर फ्रॉड कर दो व्यक्तियों के खाता से रकम प्राप्त कर लिया था। उक्त खाता को ऑनलाइन साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने में कर रहा था। शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने जांच की थी।

 

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news