नेवई पुलिस ने किया चालक को गिरफ्तार
भिलाई : न्यूज़ 36 : तेज रफ्तार एवं खतरनाक तरीके से कार चलते हुए स्टंट करने वाले युवकों को महंगा पड़ा। कार चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं जिला पुलिस प्रवक्ता श्रीमती पद्मश्री तवर ने बताया कि 25 नवंबर को उतई नेवई मेन रोड में ओव्हरब्रीज के पास कार क्रमांक सी.जी 07 सी.एन 6610 के चालक एवं कार में मौजूद अन्य 04 लोगों के द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक कार चलाकर स्टंट कर रहे थे जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर 26 नवंबर को थाना नेवई में पदस्थ पेट्रोलिंग आरक्षक अरुण मिश्रा क्रमांक 983 की रिपोर्ट पर कार क्रमांक सी.जी 07 सी.एन 6610 के चालक के विरुद्ध अपराध कमांक 384/2025 धारा 281 बीएनएस 184, 66/192, 179 एम.व्ही एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की विवेचना दौरान धारा सदर का अपराध का घटित होना पाये जाने से आरोपी कार चालक के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर विवेचना से अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी कार कमांक सी.जी 07 सी.एन 6610 के चालक मेरज शाह पिता आजाद शाह उम्र 23 साल पता ग्राम उमरपोटी थाना उत्तई जिला दुर्ग से कार प्रकरण में विधिवत जप्त कर कार चालक मेराज साब को उक्त प्रकरण में विधिवत गिरप्तार किया जाकर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। आरोपी कार में मौजूद स्टंट करने वाले 1. रहमान साब उम्र 22 साल पता उल्लासनगर कोहका थाना सुपेला, 2. अदनान स्थान उम्र 23 साल पता डिप्रापारा दुर्ग, 3. चंदन शाह उम्र 24 साल पता स्टेशन मरौदा एचएससीएल कालौनी थाना नेवई जिला दुर्ग, 4. हुसैन शाह उम्र 21 साल पता जुनवानी थाना स्मृतिंनगर जिला दुर्ग का कृत्य से अपराध होने की संभावना थी जो भाग गये थे जिन्हें पहचान होने पर पकड़ा गया है। उक्त चारों के विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।
इस कार्यवाही में थाना नेवई प्रभारी उपनिरीक्षक कमल सिंह सेंगर, उनि सुरेंद्र तारम, प्रधान आरक्षक जगतपाल जांगड़े के 1647, प्रधान आरक्षक हेमंत चंदेल क 1052 आरक्षक अरुण मिश्रा क्रमांक 983 आरक्षक क्र 1595 साहबाज खान का सराहनीय योगदान रहा।
