दुर्ग : न्यूज़ 36 : चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में उसकी मां शंकर नगर कुम्हारी निवासी गायत्री साहू (26) और सौतेले पिता मनप्रीत सिंह (28) को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आठ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजुर ने सुनाया। प्रकरण के मुताबिक 31 जनवरी और एक फरवरी 2024 की दरमियानी रात को अभियुक्तों ने चार साल के जगदीपसिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी। लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने बताया कि मनप्रीत ने गायत्री को पत्नी बनाकर रखा था। कुम्हारी में किराए के मकान में रहते थे। जगदीप सिंह गायत्री के पहले पति के तरफ का बेटा था। मनप्रीत उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। गायत्री भी उसका साथ देती थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर “न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों को हत्या को दोषी माना और दंडित किया।
न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त मनप्रीत सिंह और गायत्री ने अपने ही संरक्षण में रह रहे चार साल के बच्चे को घोर. अमानवीय अत्याचार कर चोटें पहुंचाई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
मासूम बालक अपनी रक्षा करने में पूर्णतः असमर्थ था। जिसके ऊपर बालक की सुरक्षा और पालन पोषण कां दायित्व था उन्होंने ही अपनी क्रूर प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उनके जीवन पर प्रहार किया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में कठोर दंड आवश्यक है।
