भिलाई : न्यूज़ 36 : नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत निवासरत भवन/भूमि स्वामीयों द्वारा लम्बे समय से अपने बकाया संपत्तिकर की राशि निगम कोष में जमा नहीं कर रहे थे। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की की कार्यवाही करने सभी जोन सहायक राजस्व अधिकारियों का टीम गठित किया गया है। निगम के सभी जोन कार्यालय से कुर्की टीम बकायेदारों के घरो में जा रहे है। कुर्की की कार्यवाही के पूर्व ही बकायादारों द्वारा कुर्की से बचने हेतु निगम कोष में 13 लाख 35 हजार 547 रूपये जमा किए हैं। जिन बकायेदारों द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किया जा रहा है, उनकी भवन/भूमि की कुर्की कार्यवाही कर राशि वसूल की जाएगी। 
नगर पालिक निगम भिलाई शहर के समस्त संपत्तिकर एवं जलकर बकायादारों से अपील करती है कि अपने बकाया करों का भुगतान नगर निगम मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में जाकर जमा करें, अन्यथा कुर्की जैसी अप्रिय स्थिति निर्मित होने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
