दुर्ग : न्यूज़ 36 : राशन दुकान संचालको को अगामी माह का राशन भंडारण करने के लिए पूर्व माह की 10 तारीख तक खाद्यान्न उठाव की मात्रा के अनुरूप नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों में डीडी “राशि” जमा करनी होती है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जून का खाद्यान्न उठाव वह भंडारण के लिए जिले के 10 राशन दुकान संचालकों ने निर्धारित तिथि 10 मई तक निर्धारित राशि का डीडी जमा नहीं किया। इस मामले में विभाग ने संबंधित राशन दुकान संचालकों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। साथ ही इन्हें खाद्य नियंत्रक दुर्ग के समक्ष उपस्थित होकर डीडी जमा करने में हुई लेटलतीफी के संबंध में अपने पक्ष रखने कहा गया था। 18 जून को खाद्य नियंत्रक दुर्ग के समक्ष उक्त राशन दुकान संचालकों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद विभाग द्वारा उक्त राशन दुकान संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। सात राशन दुकान संचालकों से 5 – 5 हजार जुर्माना राशि वसूल किया गया। जिसमें दुकान आईडी क्रमांक – 431004262, 431004118, 43100 4190, 431004245, 43 1004246, 431004206 तथा 431004192 शामिल है। वहीं दुकान आईडी क्रमांक- 43100 4238 से 4 हजार 431004137 से 2 हजार पांच सौ तथा 43100 4203 से 2 हजार जुर्माना वसूल किया गया। जुर्माना राशि वसूलने के साथ ही उक्त दुकान संचालकों को भविष्य में निर्धारित समय तक राशि जमा करने की चेतावनी भी दी गई।