Thursday, September 24, 2026

शराब कारोबारी, होटल व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को नहीं मिली राहत जमानत याचिका खारिज

EOW / एंटी करप्शन ब्यूरो विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई, मामले के सभी आरोपी 30 मई तक न्याययिक रिमांड पर

रायपुर : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद शराब करोबारी होटल व्यवसाय नेहरू नगर पूर्व भिलाई निवासी त्रिलोक सिंह ढिल्लन पप्पू को राहत नहीं मिली। रायपुर स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को ढिल्लन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी केस में  (गुरुवार) को अनवर ढेबर की जमानत याचिका भी खारिज की गयी थी। करोड़ों के शराब घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद त्रिलोक सिंह ढिल्लन (पप्पू) को कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी ओर से पेश जमानत याचिका पर शुक्रवार को एसीबी- ईओडब्ल्यू विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रखा। इसके बाद जमानत को रदद् कर दिया। इससे पहले गुरुवार को होटल कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत भी विशेष कोर्ट रदद् कर चुकी है। जबकि इस केस में जेल में बंद पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणापति त्रिपाठी पूर्व बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह, अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने 30 मई तक बढ़ा दी है।

25 अप्रेल को हुई थी गिरफ्तारी

ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब घोटाले मामले में होटल कारोबारी शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में शराब घोटाले के बाकी आरोपियों के साथ आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 30 मई न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है ।

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