दुर्ग : न्यूज़ 36 : मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपक नगर दुर्ग निवासी आरोपी संजय सिंह “40” वर्ष को जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर यह आदेश किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक आरोपी को राजस्व जिला दुर्ग व उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़,छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित किया। तिथि से एक सप्ताह के अंदर हटाने अथवा बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है।
बदमाश संजय सिंह को स्थिति से 1 वर्ष की अवधि तक जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला द्वारा प्रतिवेदन में आरोपी द्वारा वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली गलोज करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राण घातक चोट पहुंचना, अवैध शराब की बिक्री और आसामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती जुआ खिलाने के अपराध में संचालित रहा है । बदमाश के विरुद्ध थाना मोहन नगर में 13 अपराधिक प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। बदमाश को न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने पर भी उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया । बदमाश के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है।
