भिलाई : न्यूज 36 : पैसों के लालच में दो सगी बहनों ने मिलकर अपनी ही नानी का कत्ल कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बहने फरार हो गई थी, जिसकी जांच करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस इस घटना पर 29 जुलाई 2024 को प्रार्थी राजप्रीत सिंह निवासी एलआईजी 608 हाउसिंग बोर्ड जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग ने थाना उतई में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इनकी बुआ की बेटी अतिन्दर शाहनी पति स्व. अमर शाहनी उम्र 56 वर्ष अपने पुरई स्थित फ्लैट में अकेली रहती है। उनका मकान दिनांक 24 जुलाई 2024 से बंद है, ताला लगा है। मोबाईल से बात नहीं होने पर जाकर ताला खुलवाकर देखने पर पता चला कि उसकी मृत्यु करीबन 4-5 दिन पूर्व हो चुका है, पुरे शरीर में कीड़े लग चुका है कि रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 78/2024 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मृतिका की मृत्यु संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
जांच के दौरान मृतिका की बहन एवं बहु से पुछताछ से पता चला कि मृतिका की लड़की की शादी जो नागपुर में ब्याह हुई थी, उसकी दोनों बेटियां दीपजोत कौर एवं उसकी छोटी बहन द्वारा पूर्व में मृतिका जो इनकी नानी थी, उसे रूपये पैसे दो नही तो तुम्हे जान से मार देगें कहकर धमकी देना बताने से मृतिका के नातीनों पर संदेह के आधार पर उत्तई पुलिस द्वारा टीम गठित कर नागपुर रवाना होकर मृतिका की नातीनों से पुछताछ की गई जिसपर पहले तो दोनों बहनों ने पुलिस को गुमराह करते हुए भ्रामक बयान दिया जिस पर पुलिस द्वारा सख्ती से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पुछताछ करने पर आरोपीगण द्वारा घटना का खुलासा किया गया कि दोनों बहनों द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर लूट की योजना बनाकर 24 जुलाई 2024 को दोनों बहनें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर दुर्ग आयी। वहां से ऑटो कर दोपहर करीब 03:30 बजे अपनी नानी के घर कुबेर अपार्टमेंट पुरई पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर नानी द्वारा दरवाजा खोलते ही बड़ी नातीन दीपजोत कौर अपनी नानी के मुंह को अपने हाथों से दबाकर अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर मृतिका का हाथ पैर अपने दुपट्टा से बांध कर मुंह में तकिया दबाकर तथा स्टील के पानी बॉटल से सिर में वार कर हत्या कर मृतिका के शरीर में पहने गहने, मोबाईल एवं आलमारी में रखे मृतिका के गहने, नगदी रकम करीबन 30-40 हजार रू०, घर का कागजात, एटीएम कार्ड, बैंक का पासबुक, घर जमीन का रजिस्ट्री पेपर, एफ.डी. पेपर, कार तथा एक्टीवा की चाबी लेकर दोनों बहनें फ्लैट से बाहर निकले एवं घर के मुख्य दरवाजा में सेंटर को लॉक कर नीचे खड़ी मृत्तिका की एक्टीवा वाहन क्रमांक सीजी 07 बीएल 4953 को लेकर वहां से सीधे राजनांदगांव चली गई।
राजनांदगांव में स्कूटी को बस में डलवाकर दोनों बहनें नागपुर चली गयी। नागपुर पहुंचकर एक्टीवा को रेल्वे पटरी किनारे खड़ी कर दिये थे। उक्त एक्टीवा को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाया गया है। मृतिका के सोने के हार, ब्रेसलेट, सोने का चैन, एक जोड़ी झुमका एवं मोबाईल को अपने पहचान के व्यक्ति के पास रखना बताया गया। इस पूरे मामले की जांच के दौरान आरोपियागणों द्वारा षडयंत्र रचकर लूटकर हत्या करना स्वीकार करने पर अपराध धारा 103(1), 332(2), 309(6), 61(2), 3(5) बी.एन.एस. कायम कर मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपिया के घर में रखी मृतिका के गहने, एटीएम एवं जमीन का कागजात बैंक का पासबुक सभी सामान को जप्त कर पुलिस आरोपिया को थाना उतई लेकर आये। आरोपिया दीपजोत कौर संधु पिता बलजिंदर सिंह उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी बाबा लक्ष्मण अपार्टमेंट अबाडे बाबू चौक पलैट नंबर 302 तीसरा माला थाना पाच पावली जिला नागपुर शहर महाराष्ट्र एवं विधि से संघर्षरत् बालिका के जुर्म स्वीकार करने 14 अगस्त 2024 को दोनों को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय जुर्म का होने एवं विवेचना अपूर्ण होने से आरोपियों को रिमाण्ड पर जेल भेजा गया, तथा अपचारी बालिका को बाल सुधार गृह भेजा गया।