Sunday, November 24, 2024

संपत्ति घर पर दो प्रतिशत की छूट अन्यथा 18% लगेगा ब्याज

भिलाई : न्यूज़ 36 : समय पर संपत्तिकर जमा करने पर भिलाई निगम आपको दो प्रतिशत की छूट दे रहा है। समय पर संपत्ति कर जमा नहीं किया तो 18% ब्याज देना पड़ सकता है। संपत्ति कर वसूली कम होने पर आयुक्त ने भी चिंता जाहिर की है। ठेका एजेंसी द्वारा अब तक 20% ही संपत्ति कर वसूल किया गया है। लिहाजा निगम आयुक्त द्वारा हर महीने 7% वसूली का लक्ष्य दे दिया गया है। छूट का लाभ 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करने वालों को मिलेगा।
निगम में संपत्ति कर वसूली मेसर्स श्री पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा किया जा रहा है। जिसके द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाई गई है। अभी लगभग 20 परसेंट तक ही वसूली हुई है । जबकि प्रत्येक महीने 7% वसूली करना था। इसलिए आयुक्त ने एजेंसी को निर्धारित लक्ष्य दिया है, उन्होंने वसूली बढ़ाने घर-घर जाने संपत्ति करदाताओं से संपर्क करने के लिए कहा है ।
आयुक्त राजीव पांडे ने कहा है, की संपत्ति कर मिलेगा तो शहर का विकास होगा। प्रत्येक वार्ड के हिसाब से एजेंसी को अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करना है, उनके ऊपर से सुपरवाइजर होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास परिचय पत्र होगा। एजेंसी के लोग संपत्ति करदाताओं के घर जाएंगे,उनसे संपर्क करेंगे। डिमांड नोट देंगे उसके बदले में संपत्ति कर प्राप्त करके और उन्हें रसीद प्रदान करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में राजस्व वसूली बढ़ानी है। संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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