Thursday, September 19, 2024

ट्रंसपोर्टर और ड्राइवरों ने किया चक्काजाम क्या है हिट एंड रन कानून

भिलाई : देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ के सभी ट्रक ड्राइवर तीन दिन की हड़ताल पर हैं। नए साल के पहले ही दिन इस हड़ताल ने दुर्ग जिले में जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट पर लगे ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रको को अहिवारा से कवर्धा जाने वाले मार्ग के बीच में खड़ा करके चक्का जाम कर दिया है। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम कर देने से लोग परेशान हैं। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो ट्रक चालकों ने जाम खोलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं। सरकार तक उनकी पंहुच नहीं है। इसलिए उन्होंने चक्का जाम किया है। इससे बड़े लोग जब परेशान होंगे तो वो लोग उनकी आवाज को केंद्र में बैठी सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाएंगे। उन्होंने कार और बाइक चालकों से भी अपील की है, कि ये कानून उन पर भी लागू होता है। इसलिए  हमें हड़ताल में सहयोग करें ।
केंद्र सरकार ने सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए देश में नया हिट एंड रन कानून लागू किया है। इसके खिलाफ आज 1जनवरी से तीन दिवसीय ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है।

 

 आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस  – ( AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

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