Saturday, July 27, 2024

दिवाली में पटाखे फोड़ने, बेचने पर होगी जेल, बैन लगाने के लिए 408 टीमों का गठन होगा

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही दिल्ली सरकार ने कानून का उल्लंघन करने के मामले में जुर्माना और जेल की सजा की भी घोषणा की.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राय ने कहा, ‘इस वर्ष भी, उत्पादन, बिक्री, भंडारण और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है.’ उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में पटाखों की बिक्री या भंडारण पर 5 हजार रुपए का जुर्माना और/या तीन साल की कैद हो सकती है.’

मंत्री ने आगे कहा कि दिवाली से पहले पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने आगे कहा, ‘दीवाली तक पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 268 के तहत, पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ 200 रुपए के जुर्माने और / या 6 महीने की जेल का प्रावधान है.’

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है.

राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा.

दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दीये जलाएगी.

राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं.

मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं.

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