Thursday, February 5, 2026

पत्नी पर प्राण घातक हमला करने वाले पति को मिली सजा

दुर्ग : न्यूज़ 36 : घरेलू विवाद के बाद पत्नी पर धारदार हंसिया से वार कर घायल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोग अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
प्रार्थी मेघनाथ साहू की बहन हेमलता साहू का विवाह लगभग 6 वर्ष पूर्व चंदूलाल साहू के साथ हुआ था। दोनों पति-पत्नी उरला में रहते थे
दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। कोरोना काल के समय भाई मेघनाथ साहू ने अपनी बहन को अपने घर ग्राम डुंडेरा ला लिया था। उस दौरान चंदूलाल ससुराल में पहुंचा और पत्नी को अपने साथ उरला चलने के लिए कहा। पत्नी ने कहा कि वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, गलत लांछन लगाता है, बदनाम करता है, वह जाना नहीं चाहती। इसको लेकर विवाद हुआ और उस समय डायल 112 की टीम ने आकर दोनों को समझाइश दी थी। पुलिस ने चंदूलाल के साथ हेमलता को भेज दिया था। 31 जनवरी 2021 की रात को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर चंदूलाल साहू ने जान से मारने की धमकी देते हुए सब्जी काटने वाले हंसिया से अपनी पत्नी हेमलता पर वार कर दिया था जिससे उसे गंभीर चोटे आई थी।

 

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