दुर्ग : न्यूज़ 36 : महिला पर चाकू से वार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपी केशव राम देश लहरे को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, आयुष अधिनियम की धारा 1( ख) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा आयुष अधिनियम की धारा 27(2) के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभि योजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी। आरोपी केशवराम देश लहरे निवासी ग्राम रन चिरई थाना अंडा पुरानी रंजिश की बात को लेकर किराए से मकान लेकर रह रही अपनी बहु पीड़िता राखी देश लहरे 25 वर्ष पति महेंद्र कुमार देश लहरे के घर पर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर लोहे के चाकू से राखी पर वार कर दिया। इससे राखी के सिर, सीना, हाथ, पैर आदि में चोटे आई थी। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया था।