दुर्ग : न्यूज़ 36 : जिला न्यायलय की वरिष्ठ अधिवक्ता को फर्जी सीबीआई अफसर बनकर 41 लाख रूपए ठगने के मामले में गिरफ्तार गुजरात के आरोपी अशरफ खान पिता महबूब भाई कोढिया की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायधीश शेख अशरफ ने खारिज कर दी है।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया कुमारी फरिहा अमीन को एक वीडियो कॉल आया। जिसमें उसे कहा गया कि, वह दिल्ली सीबीआई ऑफिस से बोल रहे हैं। एसबीआई बैंक में कुछ खाता धारकों के खाते में 7 करोड रुपए जमा हुए हैं। इसमें एक आपका भी खाता है। आपको तुरंत सीबीआई ऑफिस दिल्ली में उपस्थित होना पड़ेगा। जब पीड़िता परेशान हो गई, तब आरोपियों ने झांसे में लेते हुए उसे अलग-अलग किस्तों में रकम लेना प्रारंभ किया। आरोपियों ने 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच अलग-अलग खातों में पीड़िता से 41 लाख रुपए वसूल कर लिए। इसके बाद फोन को बंद कर दिया था।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग कोतवाली द्वारा धारा 318(4), 3(5) बीएनएस 05 फरवरी को अपराध पंजीबध्द किया गया। विवेचना के दौरान धारा 318(4), 317(2), 317(4), 61(2)(ए), 3(5) बीएनएस एवं 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत आरोपी अशरफ खान पिता महबूब भाई कोढिया को 30 मार्च को निरफ्तार कर दुर्ग न्यायालय में समक्ष 2 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया। आरोपी अभी दुर्ग केन्द्रिय जेल में निरूध्द है। आरोपी ने प्रथम अपर सत्र न्यायधीश शेख अशरफ की अदालत में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जमानत आवेदन पर न्यायलय ने विचार करते हुए मामले को बेहद गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। पीडिता अधिवक्ता कुमारी फरिया अमीन कुरैशी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने जमानत आवेदन का तर्क संगत विरोध दर्ज कराया था।
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