लोन निकालने लिए थे कागजात
अमलेश्वर पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला किया दर्ज
भिलाई : न्यूज़ 36 : अमलेश्वर क्षेत्र में एक 72 वर्षीय महिला की जमीन और मकान को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर अमलेश्वर पुलिस ने महिला के बेटे सहित दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी श्रीमती मनोरमा भिवंडे (उम्र 72 वर्ष) निवासी अमर चौक शर्मा बाड़ा, राजातालाब, रायपुर ने लिखित शिकायत में बताया कि उनके नाम पर मौजा अमलेश्वर में 1420 वर्गफीट की जमीन एवं अर्धनिर्मित मकान स्थित है। पैसे की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रवीण भिवंडे और उसके मित्र पारस प्रसाद केसरी को ऋण निकालने के उद्देश्य से ऋण पुस्तिका एवं रजिस्ट्री दस्तावेज दिए थे, यह कहकर कि उनकी फोटोकॉपी कर वापस कर देंगे।
पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने आपसी षड्यंत्र कर उनकी अनुपस्थिति और बिना जानकारी के फर्जी इकरारनामा एवं पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर संपत्ति को बेच दिया। इस बात की जानकारी उन्हें 16-17 जनवरी 2026 को तब हुई, जब अमलेश्वर स्थित मकान में निर्माण कार्य चलता पाया गया।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक ही संपत्ति को दो अलग-अलग व्यक्तियों से सौदा कर लाखों रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की। पीड़िता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो किसी नोटरी के समक्ष हस्ताक्षर किए और न ही किसी प्रकार की बिक्री या इकरारनामा की सहमति दी थी, साथ ही किसी भी राशि की प्राप्ति से भी इंकार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमलेश्वर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी प्रचीण भिवंडे एवं पारस प्रसाद केसरी के खिलाफ धारा 318 (4) BNS एवं 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।
