Friday, February 20, 2026

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

दुर्ग : न्यूज़ 36 : शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने छह मार्च 2024 को थाना पुरानी भिलाई-3 में आरोपी सेवक राम मिर्झा (31), निवासी सेजा, थाना खरोरा रायपुर के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपित सेवक राम मिर्झा से पीड़िता की जान-पहचान फेसबुक से हुई थी। आरोपी ने शादी के लिए लड़की की तलाश में होने की बात कहकर पीड़िता से मेलजोल बढ़ाया। उसने पीड़िता को पसंद करने और शादी कैरने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार,

आरोपी ने वर्ष 2023 में उसके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने से मना कर दिया और किसी अन्य लड़की से रिश्ता तय होने की बात कही। जब पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई, तो वह उसे पुनः झूठा आश्वासन देने लगा। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी ने चार फरवरी 2024 को किसी अन्य लड़की से सगाई कर ली है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेवक राम मिर्झा के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अवध किशोर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में विचारण के उपरांत, न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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