कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, पीड़ित को 5 लाख मुआवजा देने के निर्देश
दुर्ग : न्यूज़ 36 : जिले की पॉक्सो अदालत ने मूक-बधिर नाबालिग लड़के से अननेचुरल सेक्स के आरोपी नवीन कुमार लहरी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की जेल काटनी होगी।
इसके अलावा कोर्ट ने राज्य आहत प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित को 5 लाख रुपए मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया है। यह राशि उसके उपचार, शिक्षा और मनोसामाजिक सहायता सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
दरअसल, मामला 29 अक्टूबर 2024 का है। 14 साल का मूक-बधिर नाबालिग दोपहर करीब 3 बजे घर के पास मैदान में खेलने गया था। शाम लगभग 5.30 बजे जब वह घर लौटा, तो दर्द से कराहता हुआ चल रहा था।
Oplus_16908288[/caption
जिस पर मां ने इशारों में पूछने पर उसने बताया कि पानी टंकी के पास ले जाया गया।जहां उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। जब मोबाइल पर आरोपी नवीन कुमार लहरी का फोटो दिखाया गया, तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया।
दो दिन बाद आरोपी गिरफ्तार
पीड़ित की मां की लिखित शिकायत पर चौकी स्मृति नगर में जीरो FIR दर्ज की गई और बाद में केस डायरी सुपेला थाने भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 140 (4) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 4(1), 4 (2) के तहत केस दर्ज किया 31 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
कोर्ट के सख्त शब्द- ‘घृणित अपराध, कठोर दंड जरूरी’
फैसला सुनाते समय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने 13 साल 6 माह के मूक-बधिर अप्राप्तवय बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला जैसा घिनौना अपराध किया है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में संदेश जाए कि बच्चों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा जाएगा आरोपी
कोर्ट ने सजा वारंट जारी कर आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग में आगे की सजा भुगतने भेजने का आदेश दिया है।
