Friday, November 28, 2025

किशोरी का शारीरिक शोषण, आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

दुर्ग : न्यूज़ 36 :  किशोरी को बहला फुसलाते हुए भगाकर ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी गोकुल ठाकुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Oplus_16908288

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
13 वर्षीय किशोरी की जान पहचान अकलोर डीह थाना पुरानी भिलाई निवासी आरोपी गोकुल ठाकुर से थी। 5 अप्रैल 2024 की सुबह 11 बजे आरोपी किशोरी को बहला फुसला कर एवं शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर गुजरात ले गया था और वहां पर उसने किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था। 5 अप्रैल को जब शाम तक किशोरी वापस घर नहीं आई तब उसके पिता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news