भिलाई : न्यूज़ 36 : जिले में स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय के आदेश पर जेके लक्ष्मी ने अहिवारा नगर पालिका के खाते में संपत्ति कर के रूप में 2 करोड़ 73 लाख 60 हजार 356 रुपए जमा किया है।
अहिवारा नगर पालिका ने जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के ऊपर संपत्ति कर जमा करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा। नगर पालिका ने 17 सितंबर 2025 को जारी किए गए डिमांड नोटिस को कोर्ट के सामने रखा और बताया कि उन्हें जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी से साल 2016-17 से लेकर 2024-25 तक के अवधि के लिए कुल 9 करोड़ 12 लाख 1 हजार 186 रुपए संपत्ति और समेकिट कर के रूप में चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि सीमेंट कंपनी डिमांड नोटिस की राशि का 30 प्रतिशत 45 दिनों के भीतर जमा करे।
इस पर कंपनी ने अपना पक्ष दिया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अहिवारा नगर पालिका को संपत्ति कर की मांग राशि का 30% हिस्सा जमा कर दिया है। इसके बाद 17 सितंबर 2025 के डिमांड नोटिस के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई की तारिख तक रोक लगाई गई है। कंपनी ने 7 नवंबर 2025 को कुल 2 करोड़ 73 लाख 60 हजार 356 रुपए जमा किया है।
सीमेंट कंपनी ने की थी ये अपील जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी ने नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस जमा राशि को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दर्ज किया जाए और मामले का अंतिम निर्णय आने तक कोई कार्रवाई न की जाए।
