भिलाई : न्यूज़ 36 : बच्चों के विवाद में पड़ोसियों ने महिला की लाठी और डंडे से पिटाई कर बुरी तरह घायल कर दिया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अवध किशोर की अदालत ने आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बताया भिलाई-3 थाने में 2 सितंबर 2023 को प्रार्थी पंकज कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक सितंबर भाई मनोज के बच्चे और पड़ोसी देवा के बच्चों में झगड़ा हो गया। इसे लेकर मोहल्ले में रहने वाला देवा निषाद उर्फ देवानंद निषाद, उसकी पत्नी पलक और इंदू टेमुरकर ने उसकी मां दुर्गावती से गाली-गलौच करते हुए लाठी-डंडे से पिटाई कर दी।

इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 5 सितंबर को मां दुर्गावती की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी देवानंद निषाद, पलक और इंदू टेमुरकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
