दुर्ग : 17 नवंबर को मतदान है। इसके लिए मतदाताओं को मतदान के लिए 12 से ज्यादा प्रकार के पहचान पत्रों को मान्य किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन पहचान पत्रों को अनुमति प्रदान की गई है। इसमें एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा
जॉब कार्ड, बैंक और डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, नेशनल पापुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया
फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किया गया है। इसके अलावा अधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।