दुर्ग : न्यूज़ 36 : नगर निगम व ग्राम निवेश विभाग से बगैर अनुमति व ले आउट अनुमोदित कराए 43 से अधिक लोगों को जमीन बेचने का मामला सामने आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम दुर्ग अवैध प्लाटिंग करने वाले मनोज राजपूत के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परिवाद के मुताबिक मनोज -राजपूत द्वारा ग्राम सिकोला पहनं 17 तहसील व जिला दुर्ग स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 15/9, 15/32, 1/95 व 7/4 का छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अनुसार बिना व्यपवर्तन कराये ए निगम दुर्ग से कालोनी विकास कराने केलिए अनुमति लिये बगैर तथा नगर व ग्राम निवेश दुर्ग से भूमि विकास की मंजूरी लिये बिना अवैध प्लाटिंग के मामले में निगम द्वारा दाखिल किया गया परिवाद अगली सुनवाई करने के लिए 10 मार्च की तिथि की गई निर्धारित तथा ले आउट अनुमोदित कराए बगैर आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए भूमि छोड़े बिना उपरोक्त खसरा नंबर की जमीनों पर आरोपित द्वारा अवैध प्लाटिंग किया गया। आरोपित द्वारा अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमि को अवैध कालोनी निर्माण करने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ो में बांटकर 27 सितंबर 2023 से 21 मई 2025 तक 43 से अधिक लोगों को विक्रय कर दिया गया।
आरोपित के द्वारा उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि पर मनमाने तरीके से बिना अनुमति के सड़क, नाली एवं भवन बनाकर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया हैं। आरोपित द्वारा उपरोक्त खसरा नं की भूमि पर अबैध प्लाटिंग के संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा आयुक्त नगर निगम दुर्ग को एक दिसंबर 2025 को पत्र के माध्यम से जानकारी दिया गया।
मामला संज्ञान में आते ही आयुक्त नगर निगम द्वारा ग्राम सिकोला के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, निगम के सब इंजिनियर की टीम द्वारा मौका स्थल जांच कर पंचनामा बनाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने परिवाद प्रस्तुत किया गया। निगम के मुताबिक प्रथम दृश्यता में उक्त अपराध सही पाया गया जिस पर अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च निर्धारित किया गया है। निगम की तरफ से अधिवक्ता जय प्रकाश साहू ने प्रकरण की पैरवी किया।
