बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर लाइसेंस निरस्त की चेतावनी
भिलाई : न्यूज़ 36 : सड़क हादसों में सिर की चोट से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए जारी नो हेलमेट-नो पेट्रोल आदेश की अवहेलना अब महंगी पड़ सकती है। कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देशों के बावजूद बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल देने वाले सात पेट्रोल पंप संचालकों से प्रशासन ने जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दरअसल, जिले में सड़क दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने से मृत्यु के मामलों को देखते हुए नौ जनवरी को दूसरी बार आदेश जारी किया गया था कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पुलिस की औचक जांच में यह सामने आया कि कई पंपों पर आदेश का पालन नहीं हो रहा। धमधा, पाटन, अमलेश्वर और छावनी क्षेत्र में संचालित पंप संचालक बिना हेलमेट पेट्रोल देते हुए पकड़े गए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है।
धारा 163 के तहत जारी निर्देश
आदेश के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को छोड़कर किसी को भी पेट्रोल/ईंधन नहीं दिया जाएगा। सभी पंपों पर नो हेलमेट-नो पेट्रोल का बोर्ड/पोस्टर लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत देवांगन के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। इसके तहत अवज्ञा के परिणाम के आधार पर 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास और 2500 से 5000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, खासकर जब इससे मानव जीवन या स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
