भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन सेवा द्वारा प्रतिवर्ष 1 मार्च से 28 – 29 फरवरी तक सभी सदस्य कार्मिकों के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का संचालन किया जाता है । इसके तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु कर्मचारियों के आश्रितों को संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अंतर्गत पात्रता होने पर 50 लख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। इस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में विकल्प भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है । स्टील एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन सेवा द्वारा संचालित ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के लिए इस आयोग पोर्टल पर अब 10 जनवरी तक विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके लिए प्रति वर्ष किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी को पॉलिसी संचालन का कार्य प्रदान किया जाता है । तदानुसार देय प्रीमियम राशि का भुगतान सदस्य कार्मिकों के वेतन से सामूहिक कटौती करने के बाद किया जाता है । जो सदस्य कार्मिक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हुए 10 जनवरी तक इस आयोग पोर्टल पर जाकर नहीं विकल्प पर क्लिक करें । ई सहयोग पोर्टल पर या विकल्प न भरने वाले कार्मिकों के संदर्भ में यह मान्य होगा कि वह इस योजना में शामिल होने इच्छुक हैं पिछले वर्ष प्राप्त फीडबैक के आधार पर शाशकीय समिति सेवा के द्वारा वर्ष 2024 – 25 के लिए प्रस्तावित पॉलिसी के पूर्व सदस्य कार्मिकों की सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।