भिलाई : न्यूज़ 36 : बोरी थाना अंतर्गत लिटिया-सेमरिया में कृषि भूमि बेचने के नाम पर आरोपी ने युवक से जमीन का पैसा लेकर उसके नाम पॉवर ऑफ अटर्नी कर दी। जब वह पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुंचा तो पता चला कि उसने पहले ही किसी दूसरे पावर ऑफ अटर्नी देकर जमीन बेच दी। पुलिस ने आरोपी दीपक देशलहरे के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि सुंदर विहार कॉलोनी, कुरुद निवासी दीपक मदान (40 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 2 सितंबर 2024 को उसने ग्राम अरसी निवासी दीपक देशलहरे पिता राम गोपाल देशलहरे से उसकी 0.32 हेक्टेयर कृषि भूमि का सौदा 3 लाख रुपए में तय किया। इसके एवज में उसने 50 हजार रुपए आनलाइन एक लाख रूपये नगद एवं डेढ़ लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए। इसके बाद दीपक देशलहरे ने जमीन के कागजों में त्रुटि का हवाला देकर रजिस्ट्री बाद में कराने के लिए कहा। उसे दिलासा देने के लिए पॉवर ऑफ अटर्नी उसके नाम कर दी। काफी समय बाद बाद जब उसने रजिस्ट्री नहीं कराई तो वह खुद रजिस्ट्री करवाने गया। तब पता चला कि दीपक देशलहरे अन्य के नाम पर पावर देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा दी।
