दुर्ग : न्यूज़ 36 : नापपुरा में युवती के पेट में चाकू से हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पीएस मरकाम की अदालत ने आरोपी खोमन निषाद को सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 24 सितंबर 2024 का है। अभियोजन के अनुसार नापपुरा निवासी पीड़िता शाम करीब 6.30 बजे काम से लौट रही थी। साईं मंदिर के पास आरोपी खोमन निषाद खड़ा था। उसने पीड़िता को रोकने की कोशिश की। युवती के नहीं रुकने पर आरोपी उसके पीछे गया और साईं मंदिर के पीछे नर्सरी जंगल में बातचीत के दौरान विवाद किया। इसके बाद आरोपी ने धारदार चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद उसकी जान बच सकी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी राकेश कुमार यादव ने की।
