8 मई 2026 से प्रभावी होगा आदेश
भिलाई : न्यूज़ 36 : भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) ने सेवा के दौरान निधन होने वाले कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। अब पात्र कर्मचारि के परिजनों को अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 15 हजार के स्थान पर 20 हजार दिए जाएंगे। यह संशोधित राशि 8 मई 2026 से प्रभावी होगी।
इस संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), भिलाई इस्पात संयंत्र के रुल्स सेक्शन ने 5 नवंबर 2026 को सर्कुलर क्रमांक RULES 47/2026 जारी किया है।
ESIC की अधिसूचना के आधार पर बढ़ाई गई राशि
जारी सर्कुलर के अनुसार, सेल पर्सनल मैनुअल में सेवा के दौरान निधन होने वाले कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के लिए सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत कर्मचारी के निधन पर अंतिम संस्कार सहायता राशि ईएसआई अधिनियम या वर्कमैन कम्पनसेशन (WC) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राशि में से जो अधिक होगी, उसके बराबर अनुग्रह सहायता दी जाती है। इसमें मृत्यु के कारण या स्थान से संबंधित कोई शर्त नहीं है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 7 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी (सेंट्रल) रुल्स, 2026 के नियम 21 के तहत अंतिम संस्कार खर्च की राशि ₹20,000 निर्धारित की है। यह राशि 8 मई 2026 से प्रभावी की गई है।
8 मई से मिलेगा बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ
ESIC की अधिसूचना के अनुरुप बीएसपी कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। नया आदेश 8 मई 2026 से लागू माना जाएगा।
यह सर्कुलर पूर्व में जारी आदेश क्रमांक RULES-18/2019, दिनांक 18 मार्च 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर जारी किया गया है। सर्कुलर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है।
बीएसपी के इस निर्णय से सेवा के दौरान निधन होने वाले वाले कर्मचारियों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता में राहत मिलेगी।
