दुर्ग : न्यूज़ 36 : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के ने अनुपालन में नगर निगम दुर्ग द्वारा वा निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 60 वार्डों में आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध र कराने के लिए डाग फीडिंग जोन ना बनाए गए हैं।

निगम प्रशासन द्वारा दी शहरवासियों से अपील कर कहा गया है कि वे आवारा कुत्तों को केवल के निर्धारित डाग फीडिंग जोन में ही बर भोजन कराएं, जिससे यातायात, ये राहगीरों व स्थानीय निवासियों को ना किसी प्रकार की असुविधा न हो। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि निर्धारित डॉग फीडिंग जोन के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को भोजन कराना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

दुर्ग निगम महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने भी नागरिकों से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। नागरिक आवारा कुत्तों को केवल निर्धारित डाग फीडिंग जोन में ही भोजन कराएं, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा व व्यवस्था बनी रहे।
