30 वर्षीय लीज का हो सकता है निरस्तीकरण
भिलाई निगम ने दिया 30 जून तक दिया अंतिम मौका
भिलाई : न्यूज़ 36 : नगर निगम भिलाई क्षेत्र में तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई-दुर्ग द्वारा 30 वर्षीय लीज पर आबंटित, व्यवस्थापित भूखण्डों के उपयोग में परिवर्तन कर लिया है। ऐसे हितग्राहियों को एक मौका भिलाई नगर निगम ने दिया है। 30 जून तक उक्त भूखंड में आवास बनाना शुरू नहीं किया तो आवंटित भूखंड को लीज शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

आवासीय, आवास सह व्यवसाय एवं व्यवसायिक प्रयोजन के लिए आबंटितों को भूखण्ड, भवन आवंटन, व्यवस्थापन किया गया है। विधिवत लीजडीड का निष्पादन व पंजीयन कराया गया है। लीजडीड में पट्टादाता की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लीजडीड में दर्शित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। निगम द्वारा ऐसी दशा में लिखित पूर्व स्वीकृति किस प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अधीन दी जा सकेगी, यह निर्धारित नहीं किया है। रियायती दरों पर आबंटित, व्यवस्थापित भूखण्डों को छोड़कर अन्य भूखण्डों की लीजडीड में दर्शित, निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए पट्टादाता, निगम की लिखित पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने या बिना लिखित पूर्व स्वीकृति के प्रयोजन परिवर्तन के प्रकरणों में कार्रवाई की जायेगी।

10 प्रतिशत के बराबर राशि करना होगा जमा :
कलेक्टर गाइड लाईन मूल्य पर आबंटित, व्यवस्थापित अथवा खुली नीलामी के माध्यम से आवंटित गैर रियायती भूखण्डों के प्रयोजन परिवर्तन पर प्रचलित विकास योजना के प्रावधानों अनुरूप विचार किया जा सकेगा। प्रस्तावित प्रयोजन परिवर्तन, प्रचलित विकास योजना अनुरूप होने पर कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार भूखण्ड के वतर्मान बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करया जाकर लिखित पूर्व स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
मामला है 1920 एकड़ भूमि का
भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई दुर्ग को 1920 एकड़ भूमि अनुबंध के तहत हस्तांतरित की गई है, इसका विधिवत पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग से कराया गया हैं।
