Thursday, March 19, 2026

165 करोड़ के यस बैंक घोटाले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI जांच के निर्देश

राज्य सरकार की जांच पर न्यायालय ने जताया असंतोष

आदेश में स्वाभिमान पार्टी का नाम भी उल्लेखित किया

बिलासपुर : न्यूज़ 36 : बहुचर्चित करीब 165 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कर रहे थे, ने 11 मार्च को सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने 56 पत्रों के विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की जांच पर असंतोष जताते हुए कहा कि मामले में तथ्यों को छुपाने और लीपापोती की आशंका है, ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए CBI ही उपयुक्त एजेंसी है।

राज्य जांच पर कोर्ट की नाराजगी

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने नहीं लाई गईं। विशेष रूप से सुपेला, भिलाई स्थित यस बैंक शाखा द्वारा खाते से जुड़े लेनदेन की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए कड़ी टिप्पणी की।

सभी दस्तावेज CBI को सौंपने के निर्देश

हाई कोर्ट ने दुर्ग-भिलाई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर सहित पूरी जानकारी CBI को सौंपी जाए। साथ ही CBI को इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु करने के आदेश भी दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया ऐतिहासिक फैसला

मामले के याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि लंबे समय से उपेक्षित इस मामले में अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश हुई।

अगली सुनवाई 7 अप्रैल को

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को तय की है। वहीं आदेश में स्वाभिमान पार्टी का भी उल्लेख किया गया है और पूरे प्रकरण में विभिन्त्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है।

इस फैसले को छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि CBI जांच के बाद मामले में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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