Wednesday, September 30, 2026

महिलाओं से धोखाधड़ी, महिला आयोग ने थाना प्रभारी को 15 दिन में कार्यवाही का दिया आदेश

रायपुर : न्यूज़ 36 : बैंक कर्मचारी बता कर महिलाओं से पैसों की धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ महिला आयोग ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आयोग ने 15 दिन में कार्यवाही से सुचित करने कहा है।

आयोग ने थानेदार को लिखा है कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक के विरुध्द धोखाधड़ी कर आवेदिका को जमीन दिलाने के नाम पर एक लाख 25 हजार रु. हड़प लिये जाने से संबंधित शिकायत की गई है। अनावेदक ने प्लाट दिलाने के लिए सौदा मंजूर करते हुये 1 लाख रु. बयाना के तौर पर लिया था जिसे 2 बार में 50-50 हजार रु. कुल 1 लाख रु. न्च्यू के माध्यम से तथा 25 हजार रु. नगद कुल 1 लाख 25 हजार रू. ले लिया और उसके बाद प्लाट की बाकी रकम बैंक से फायनेंस करवा दूंगा कहकर आश्वासन दिया था। अब तक आवेदिका का प्लाट बैनामा पंजीयन (रजिस्ट्री) कुछ भी नहीं करवा रहा है और प्लाट की रकम 11 लाख रु. से बढ़कर 13 लाख हो गई है कहकर फिर से रु. की मांग कर रहा है।

आवेविका से धोखाधड़ी कर वह उसके पैसों का अपने निजी कार्यों व स्वार्थ में उपयोग कर रहा है। अनावेदक ने इस बात को आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि कुल 1 लाख रु. न्च्यू के माध्यम से तथा 25 हजार रु. नगद कुल 1 लाख 25 हजार रु. ले लिया। अनावेदक ने स्वतः आयोग के समक्ष कहा कि उसने सभी बैंको का का ले रखा है और वह फाइनेंस कराने का कार्य करता है। अनावेदक गरीब महिलाओं को प्लाट का झूठा सपना दिखाने के नाम पर उनका आर्थिक शोषण करता है। यह आयोग की सुनवाई में साबित हो गया है। इस अनावेदक के द्वारा आयोग की सुनवाई में स्पष्टतः आवेदिका से पैसा लेना स्वीकारा है। ऐसी दशा में धोखाधड़ी का अपराध स्वीकृत हो चुका है। जिसके लिये अपराध पंजीबध्द तत्काल प्रभाव से करने के साथ ही उसकी फोटो थाना- सरस्वती नगर मे भी चस्पा किया जाये और रायपुर के सभी बैंकों में इस पत्र के साथ अनावेदक की फोटो भेजकर उसका सभी बैंकों से क। रह किया जाये, ताकि किसी गरीब को दोबारा धोखा ना दे सके।

अतः इस अनावेदक का संपूर्ण पता, फोटो आपको भेजा जा रहा है, ताकि सभी बैंको से अनावेदक का का का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जावे तथा उसके विरुध्द थत् दर्ज कर 15 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करें।

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