Wednesday, February 11, 2026

मां के लिए दवा ले जा रहे युवक को लूटने वाले आरोपियों को 4 साल की कैद

भिलाई : न्यूज़ 36 : युवक के साथ लूट करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। प्रार्थी अपनी मां के लिए दवा लेकर घर लौट रहा था, उसी दौरान आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर वारदात को अंजाम दिया। प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत ने आरोपियों को चार-चार वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन ने की। उन्होंने बताया, भिलाई नगर थाने में 26 दिसंबर 2024 को हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई निवासी सूरज तांडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी के मुताबिक वह 25 दिसंबर की रात मेडिकल स्टोर्स से अपनी मां के लिए दवाएं खरीदकर घर लौट रहा था। उसी समय आर. सैमुअल, आर. सोनू, बाल राजा निवासी हॉस्पिटल सेक्टर, जोसुबा अब्राहम निवासी दया नगर, रिसाली ने उसका रास्ता रोक लिया। उससे जबरदस्ती 5 हजार रुपए मांगने लगे। जब उसने पैसे नहीं होने की बात कही तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसकी जेब से मोबाइल और 1250 रुपए नगद लूटकर भाग गए।

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