Sunday, September 8, 2024

गंदगी फैलाने और पॉलीथिन के उपयोग पर वसूला जुर्माना:

सड़क पर फैला रहे थे कचरा, दुकानदारों से 3000 रुपये जुर्माना:

दुर्ग : 25 नवंबर, नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद उपयोग पर दुकानदारों से निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में नया बस स्टैंड पर छापामार कार्रवाई की संबंधितों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई।

जिसके तहत शनिवार को 3000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया।स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में स्वच्छता टीम ने जोन क्रमांक 1 नया बस स्टैंड एवम जोन क्रमांक 2 इंदिरा मार्केट अंतर्गत वार्ड 46 एवं 45 बोरसी जॉन क्रमांक 3 के अंतर्गत सिकोला भाठा धमधा रोड मार्केट के अलावा अन्य स्थानों पर गंदगी फैलाने एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग कर रहे दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाही की गई।

इस मौके पर स्वच्छता निरीक्षक सुरेश भारती, राजू सिंह, मनोहर शिंदे आदि मौजूद रहें। इसके अतिरिक्त नगर निगम ने शहर में कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाही शुरू कर दी है। इस दौरान कचरा फैलाने वाले 6 दुकानदारों से 3000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

साथ ही पुनः कचरा फैलाए जाने पर दोगुना दंड वसूलने की चेतावनी दी गई। नगर निगम टीम सुबह जांच के लिए पहुंचे। शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर पालिक निगम विशेष कदम उठा रहा है।

इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। जिससे शहर की स्वच्छ छवि बने और सुंदर स्वच्छ दिखे। बता दे कि नगर निगम द्वारा लगातार शहर में गंदगी फैलाने वालों ओर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो पर नजर रखी हुई है।

कार्रवाही के मौके पर टीम ने कहा दुकान के भीतर प्रतिबंधित प्लास्टिक पाये जाने पर कड़ी कार्रवाही करते हुए अधिक राशि तक का जुर्माना किया जाएगा।

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