Tuesday, March 17, 2026

गांजा बेचकर पिता – पुत्र द्वारा अर्जित 2 करोड़ की संपत्ति दुर्ग पुलिस ने की जप्त

मकान, दुकान, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ जप्त, प्रकरण भेजा गया सफेमा कोर्ट मुंबई

भिलाई : न्यूज़ 36 : मादक पदार्थ एवं नशा के आदतन सप्लायर व एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रुआबांधा भिलाई निवासी नंदु कनौजिया एवं रोहित कनौजिया के विरुद्ध सफेमा की कार्यवाही की गई है। दोनों आरोपियों एवं उनके परिजनों के नाम से धारित लगभग 02 करोड 01 लाख रु. से ज्यादा मूल्य के चल-अचल संपत्ति को जप्त किया गया। पुलिस जांच में पाया गया आरोपीगण द्वारा उपरोक्त संपत्ति की मादक पदार्थ के अवैध व्यापार से अवैध रूप से अर्जित की गई है।

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जप्त समस्त संपत्ति के अटैचमेंट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण को सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा गया। दुर्गं पुलिस द्वारा अब तक 04 आदतन मादक पदार्थ के सप्लायर आरोपियों के विरूद्ध NDPS एक्ट की धारा 68 (F) के तहत सफेमा की कार्यवाही किया गया।नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि मादक पदार्थ एवं नशा के विरूद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन विश्वास के दौरान दुर्ग पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के आदतन आरोपी रुआबांधा मिलाई निवासी पिता-पुत्र नंदु कनौजिया एवं रोहित कनौजिया के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (F) के तहत कार्यवाही की गई है।

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उल्लेखनीय है कि रुआबाधा निवासी नंदू कनौजिया पिता स्व. गोपाल कन्नौजिया उम्र 57 वर्ष एवं उसका पुत्र रोहित कनौजिया उम्र 26 वर्ष दोनों लम्बे समय से मादक पदार्थ गांजा का अवैध व्यापार कर रहे थे, जिनके विरुद्ध पुलिस द्वारा समय-समय पर 08 से अधिक NDPS एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई है, इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा चोरी छिपे लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार किये जाने की पुष्टिकृत जानकारी प्राप्त हो रही थी।  जांच के दौरान दोनों पिता-पुत्र द्वारा मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से स्वयं एवं परिजनों के नाम से करोड़ों की बल-अचल संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया।

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