आठ वाहन संचालकों के खिलाफ की गई कार्यवाही
दुर्ग : न्यूज़ 36 : ऑपरेशन सुरक्षा व विश्वास के तहत दुर्ग की कार्यवाही लगातार जारी है। सड़क किनारे अवैध रूप से नो पार्किंग जोन एरिया में अड्डेबाजी करने वालो के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की गई। धारा 285 भारतीय न्याय संहिता के तहत 08 वाहन व आबकारी एक्ट में 29 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। लापरवाह वाहन स्वामियों, अड्डेबाजी तथा आमजगह में शराब सेवन करने वालो के विरुद्ध लगातार जारी रहेगी।

जिला पुलिस प्रवक्ता श्रीमती पद्मश्री तंवर ने बताया कि दुर्ग पुलिस व्दारा ‘ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सड़क पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा और परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की दिशा में विगत दिनों विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सड़क किनारे लापरवाही पूर्वक असुरक्षित तरीके से वाहन को खड़ा करने के कारण लगातार हो रहे घटना को दृष्टिगत रखते हुए दुर्ग जिला के समस्त थाना को अपने अपने थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर लापरवाह वाहन चालाक स्वामी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग पुलिस व्दारा कुल 08 वाहन स्वामियों के विरुद्ध धारा 285 भारतीय न्याय संहिता के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहनों को जप्त कर अपराध दर्ज किया गया है। लापरवाह वाहन चालाक स्वामी के विरुद्ध दुर्ग पुलिस का कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अभियान के अंतर्गत थाना जामुल एवं सुपेला में 02 – 02 प्रकरण तथा पद्मनाभपुर, कुम्हारी, पुरानी भिलाई व नंदनी में 0101 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

इसी तरह “ऑपरेशन विश्वास” अभियान के अंतर्गत शराब का सेवन कर अपराध घटित करने वालो तथा अपराधों के रोकथाम एवं अट्टेबाजी कर माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्यो तथा अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को प्रतिबंधित किए जाने हेतु विगत दिनों विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभित्र थाना क्षेत्रान्तर्गत आम जगहों में शराब का सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कुल 29 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। जिसमे थाना पद्मनाभपुर में 07, मोहन नगर में 05, जामुल, वैशाली नगर व नंदनी में 0303, सुपेला, भिलाई नगर व पुरानी भिलाई में 02 – 02 तथा अंजोरा, जेवरा सिरसा व नेवई में 0101 प्रकरण पंजीचद्ध किए गए है। दुर्ग पुलिस की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
