Friday, January 23, 2026

27 लाख की धोखाधड़ी के मामले में दंपती के खिलाफ एफआइआर

जनपद कार्यालय पाटन में संविदा जूनियर इंजीनियर है आरोपी

दुर्ग : न्यूज़ 36 : 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पाटन पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर अनिरुद्ध ताम्रकार और उसकी पत्नी भावना ताम्रकार के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रार्थी आकाश कुमार शर्मा और आरोपी अनिरुद्ध न ताम्रकार के बचपन के दोस्त हैं और एक ही मोहल्ले के रहवासी रहे हैं।

प्रार्थी आकाश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार, वह वर्ष 2017 से प्रोटीन सप्लीमेंट का होलसेल व्यापार कर रहा है। आरोपी अनिरुद्ध ताम्रकार जनपद कार्यालय पाटन में संविदा पर जूनियर इंजीनियर है।

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अनुरुद्ध ने वर्ष 2021 में वेतन न मिलने का हवाला देकर आर्थिक परेशानी बताई और अपनी पत्नी भावना ताम्रकार के नाम से रिसाली (भिलाई-दुर्ग) में प्रोटीन सप्लीमेंट की दुकान खोलने की बात कही। इस पर प्रार्थी ने आरोपी की पत्नी के नाम से संचालित दुकान आदिशक्ति इ इंटरप्राइजेस रिसाली को सितंबर 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच लगभग 27 लाख रुपये की प्रोटीन ये सप्लीमेंट सामग्री सप्लाई की, लेकिन जब भुगतान करने कहा तो आरोपित ब्द अनिरुद्ध ताम्रकार ने विभिन्न किश्तों में जून 2022 तक छह लाख रुपये दिए। आरोपी शेष रकम का भुगतान करने में टाल मटोल कर रहा है और उसने प्रार्थी का फोन उठाना भी बंद कर दिया। आरोपित ने एक दिन फोन उठाया तो प्रार्थी को अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी के केस में फंसाने की धमकी दी और कहा कि अपनी रकम भूल जाओ। प्रार्थी आकाश शर्मा ने उक्त मामले की शिकायत 25 अक्टूबर 2025 को पाटन थाना में दर्ज कराई, जिस पर धारा 155 के तहत गैर-संज्ञेय प्रविष्टि की गई।

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इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक दुर्ग को भी लिखित शिकायत दी गई, किंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आकाश ने न्यायालय की शरण ली। परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथपत्र व पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया। मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने आदेश भी दिया।

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