नहीं लौटाया वाहन, खुर्सीपार थाने में FIR दर्ज
भिलाई : न्यूज़ 36 : खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने अपने ड्राइवर पर स्कार्पियो वाहन और करीब ढाई लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रार्थी की शिकायत पर खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, सुभाष मार्केट, खुर्सीपार निवासी नरेश कुमार माथुर ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय करता है और उसकी स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG 07 AR 0002 को राजस्थान निवासी राजेश कुमार बिसनोई करीब तीन वर्षों से ड्राइवर के रूप में चला रहा था।
शिकायत के अनुसार, 29 नवंबर 2024 को राजेश ने अपने घर में शादी होने की बात कहते हुए कार्यक्रम में जाने के लिए स्कार्पियो मांगी। वाहन देने के दौरान उसने गाड़ी में कुछ काम होने की बात कही, जिस पर नरेश ने उसे 50 हजार रुपये नगद भी दिए।
इसके बाद आरोपी ने वाहन की रिपेयरिंग कराने के नाम पर अलग-अलग समय में रकम मांगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 को एक लाख रुपये, 31 मई 2025 को 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 18 नवंबर 2025 को 50 हजार रुपये एक अन्य खाते में फोन पे के माध्यम से भेजे गए। इस तरह कुल करीब 2.50 लाख रुपये की रकम वाहन की मरम्मत के नाम पर दिए जाने की बात शिकायत में कही गई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार-बार रकम लेने के बावजूद राजेश कुमार बिसनोई ने न तो पैसे वापस किए और न ही उसकी स्कार्पियो वाहन लौटाई। लंबे समय तक वाहन और रकम वापस नहीं मिलने पर उसने 6 अक्टूबर 2026 को खुर्सीपार थाने में लिखित शिकायत दी।
पुलिस ने प्रार्थी नरेश कुमार माथुर की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 450/2026 दर्ज करते हुए आरोपी राजेश कुमार बिसनोई के खिलाफ धारा 316 (4) और 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की विवेचना की जा रही है।
